ये ओडीएफ क्या बला है?

आज अखबार में एक खबर थी कि खुले स्थान पर कुत्ते को शौच कराते हुए किसी व्यक्ति से ओडीएफ++ के उल्लंघन करने स्वरूप जुर्माना वसूल किया गया, शायद उन्हें पता ही नहीं होगा कि यह ओडीएफ क्या बला है।

माज़रत के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे उज्जैन नगर निगम बड़े जोरों शोरों से ओडीएफ का राग अलाप ले, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश उज्जैनवाले ओडीएफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आइये कोशिश करें इस बारे में कुछ जानने की।

ओडीएफ/ODF (Open Defecation Free) का मतलब ओपेन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौचमुक्त स्थान, कोई भी स्थान तभी ODF कहलायेगा जब वहां खुले में शौच(मल) त्याग की रोकथाम होगी।

मार्च 2016 में जारी मूल ओडीएफ प्रोटोकॉल के अनुसार, “एक शहर, वार्ड को ओडीएफ तब अधिसूचित किया जायेगा जब उस शहर या वार्ड में दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच न करता हो।”

ओडीएफ+ प्रोटोकॉल के अनुसार कोई स्थान तब ODF+ होगा यदि “दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति द्वारा खुले में शौच और/या मूत्रत्याग न किया जाता हो तथा सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक स्थिति में हों और साथ ही बेहतर ढंग से अनुरक्षित हों। ”

ओडीएफ++ प्रोटोकॉल के अनुसार “मानव अपशिष्ट गाद, सेप्टेज और सीवेज सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाए; नालियों, जल निकायों या खुले क्षेत्रों में अनुपचारित मानव अपशिष्ट नालियों से बाहर न रहे”।

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